क्या तिब्बती शरणार्थियों को Casual Taxable Person (CTP) के रूप में GST पंजीकरण कराना जरूरी है?
आपके अनुसार, तिब्बती शरणार्थी हर साल केवल 3 महीने के लिए हनुमानगढ़ (राजस्थान) में स्वेटर/कोट बेचते हैं, और उनका स्थायी निवास देहरादून में है। इस स्थिति में, उनका व्यापार अस्थायी (temporary) है, और वे Casual Taxable Person (CTP) की श्रेणी में आ सकते हैं। अब देखते हैं कि उनके लिए GST रजिस्ट्रेशन जरूरी है या नहीं।
1. Casual Taxable Person (CTP) की परिभाषा
GST कानून के तहत, Casual Taxable Person वह व्यक्ति होता है:
- जो किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में बिना किसी स्थायी व्यापार स्थान के अस्थायी रूप से माल या सेवाओं की आपूर्ति करता है।
- जो समय-समय पर किसी अन्य स्थान पर व्यापार करता है, लेकिन वहां उसका स्थायी कारोबार नहीं होता।
- जिसे GST पंजीकरण करवाना आवश्यक होता है, भले ही उसका वार्षिक टर्नओवर ₹20 लाख (सामान्य राज्यों में) या ₹10 लाख (पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों में) से कम हो।
2. तिब्बती व्यापारियों का मामला
- वे हनुमानगढ़ में केवल 3 महीने के लिए व्यापार करते हैं, यानी उनका वहां कोई स्थायी व्यापार स्थान नहीं है।
- वे GST की अनिवार्य सीमा (₹20 लाख) से कम या ज्यादा कमा सकते हैं।
- यदि उनका टर्नओवर ₹20 लाख से अधिक है, तो GST पंजीकरण जरूरी है।
- यदि उनका टर्नओवर ₹20 लाख से कम है, लेकिन वे अंतरराज्यीय व्यापार कर रहे हैं, तो भी GST पंजीकरण जरूरी हो सकता है।
3. क्या उन्हें GST रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है?
✅ GST पंजीकरण अनिवार्य होगा यदि:
- उनका सालाना टर्नओवर ₹20 लाख से अधिक हो।
- वे ई-वे बिल के तहत माल की आपूर्ति कर रहे हों (हालांकि खुदरा विक्रेताओं पर यह अनिवार्य नहीं होता)।
- वे बड़ी मात्रा में व्यापार कर रहे हों और कर अधिकारियों द्वारा जांच का सामना करना पड़े।
❌ GST पंजीकरण जरूरी नहीं होगा यदि:
- उनका कुल टर्नओवर ₹20 लाख से कम हो।
- वे केवल एक राज्य (राजस्थान) में खुदरा बिक्री कर रहे हों और कोई अंतरराज्यीय व्यापार न कर रहे हों।
- वे केवल नकद बिक्री कर रहे हों और कोई B2B (व्यवसाय से व्यवसाय) लेन-देन न कर रहे हों।
4. विकल्प: क्या वे कंपोजीशन स्कीम ले सकते हैं?
- यदि वे GST में पंजीकरण कराना चाहते हैं लेकिन कर बोझ कम रखना चाहते हैं, तो Composition Scheme का विकल्प चुन सकते हैं।
- इसमें 1% GST देना होता है और मासिक रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं होती।
- लेकिन Casual Taxable Person के लिए Composition Scheme लागू नहीं होती, इसलिए यह उनके लिए एक व्यवहार्य विकल्प नहीं है।
5. निष्कर्ष: क्या उन्हें Casual Taxable Person के रूप में GST पंजीकरण कराना चाहिए?
✅ यदि वे ₹20 लाख से अधिक टर्नओवर करते हैं, तो CTP के रूप में पंजीकरण अनिवार्य है।
❌ यदि उनका टर्नओवर ₹20 लाख से कम है और वे केवल राजस्थान में ही बिक्री कर रहे हैं, तो GST पंजीकरण अनिवार्य नहीं है।
सलाह:
- यदि उनका टर्नओवर ₹20 लाख से कम है, तो वे बिना GST पंजीकरण के भी व्यापार कर सकते हैं।
- यदि वे अनिश्चित हैं कि टर्नओवर सीमा पार होगी या नहीं, तो एक GST विशेषज्ञ या कर सलाहकार से चर्चा करना उचित रहेगा।
अगर आपको और अधिक स्पष्टीकरण चाहिए या किसी और बिंदु पर चर्चा करनी है, तो मुझे बताएं! 😊
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